Rajasthan RAS Exam Date 2022 :- RPSC के द्वारा होने वाली RAS परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला जारी किया है। Rajasthan RAS Exam Date 2022 को लेकर 243 अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा में शामिल होने के लिए याचिका दर्ज की थी। अब इन अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 243 अभ्यर्थियों को RPSC RAS Exam 2022 परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने Rajasthan RAS Exam Date 2022 की तिथि में बदलाव न करने का फैसला लेते हुए, परीक्षा की तिथि में फेर बदल करने से भी से इंकार किया है। इस मामले में अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में RPSC की ओर से पैरवी कर रहे थे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) से इस मामले के लिए जवाब मांगा है।
Rajasthan RAS परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। याचिकाकर्ता 243 अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 243 अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है।
Rajasthan RAS Exam Date 2022 में कोई बदलाब नहीं
RAS परीक्षा में शामिल विवादित प्रश्नों और RAS मुख्य परीक्षा को फिलहाल के लिए स्थगित करने सहित अन्य मुद्दों को लेकर 243 परीक्षार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में जस्टिस K.M Josef, जस्टिस ऋषिकेश रॉय की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई थी, जिसको लेकर इस खंडपीठ ने अपना फैसला जारी कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केवल 243 परीक्षार्थियों को Rajasthan RAS मुख्य परीक्षा में शामिल होने की अनुमती दी है। साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग (Rajasthan Public Service Commission) को Rajasthan RAS Exam Date 2022 को लेकर बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह फैसला लिया गया की RAS मुख्य परीक्षा नहीं टलेगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा होने वाली राजस्थान आरएएस मुख्य परीक्षा 2021 का आयोजन 20 और 21 मार्च 2022 को ही होगा।
Rajasthan RAS Pre Exam 2022 प्रश्नो में बदलाब
हम आपको बताना चाहते है की 22 फरवरी को राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा राजस्थान आरएएस प्री परीक्षा 2021 का परिणाम रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने अंकित शर्मा और अन्य की याचिकाओं पर यह आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने विवादित प्रश्न संख्या 1, 31, 98 और 105 को Expert कमेटी को भेजने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने प्रश्न संख्या 62 के विकल्प 1 को सही उत्तर माना था और प्रश्न संख्या 41 को डिलीट करने के निर्देश दिए थे।
फिर RPSC ने 23 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट खण्डपीठ में इस फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की है, जिसके बाद एकलपीठ के फैसल पर रोक लगा दी गई। उसके बाद इस मामले हेतु अंकित शर्मा और अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में खण्डपीठ के आदेश को चुनौती दी थी। skjobnews
जिस पर अभी जस्टिस केएम जोसेफ, ओर जस्टिस ऋषिकेश रॉय की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए 243 अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है।
(Source Via ZeeNews)